बेटी से दुष्कर्म : जमीन के लिए इज्जत से समझौता
डिजिटल डेस्क, नागपुर। 5 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को नागपुर सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में सत्र न्यायालय का विस्तृत आदेश आया है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अपने पति पर एफआईआर कराते वक्त महिला जहर पीकर जान देने की धमकी दे रही थी। ममता की दुहाई दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही मामला अदालत पहुंचा, तो आरोपी ने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ-पांव मारे। अपनी पत्नी को लालच भी दिया। उसे लालच दिया कि, 2 एकड़ खेत उसके नाम कर दिया जाएगा, बस किसी तरह मामले में समझौता कर ले। ममता पर लालच भारी पड़ गया। मां तैयार हो गई। बस फिर क्या था, अदालत में वह अपने बयान से मुकर गई। कह दिया झूठी शिकायत कराई थी। इतना ही नहीं, पीड़ित बच्ची को भी रटा-सिखा दिया कि, अदालत में पिता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। ऐसे में प्रकरण के सभी मुख्य गवाह फितूर हो गए, लेकिन अदालत ने न्याय की डोर थामें रखी। पीड़ित बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया था कि, उसके साथ पिता ने दुष्कर्म किया है। इसी आधार पर पिता को सजा सुनाई गई।
Created On :   29 March 2023 12:53 PM IST