प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगामी आदेश तक बाजार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे!

Restrictive orders issued: Till the next order, the markets will be completely banned from 10 am to 6 am!
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगामी आदेश तक बाजार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे!
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगामी आदेश तक बाजार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे!

डिजिटल डेस्क | बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में बाजार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश 19 मार्च, 2021 की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   20 March 2021 7:58 AM GMT

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