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फर्जी तरीके से फ्लैट बेचने के आरोप में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी का बेटा गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका इलाके में एक काल्पनिक/अवास्तविक जमीन पर फ्लैट का वादा कर लोगों से 2.6 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे को गिरफ्तार किया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) आर. के. सिंह ने कहा कि आरोपी की पहचान विक्रम सरीन (40) के रूप में हुई है, जो पहले सिटी बैंक में एवीपी (बिक्री और उत्पादकता) के रूप में काम करता था।
उसके द्वारा द्वारका में अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर सीजीएचएस सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी से आवासीय फ्लैट बेचे गए।
विवरण प्रस्तुत करते हुए, सिंह ने कहा कि इरम्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 10 लोगों द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को जाली तरीके से प्रेरित किया कि डीडीए द्वारा दिल्ली के द्वारका में स्टेटस सीजीएचएस के लिए भूमि का एक पार्सल आवंटित किया गया था।
फर्म ने कथित तौर पर सेक्टर 14, द्वारका में इरम्या हाइट्स नामक एक आवासीय परियोजना शुरू की, और खरीदारों को उक्त परियोजना में यूनिट्स को खरीदने के लिए प्रेरित किया।
अधिकारी ने कहा, शिकायतकर्ताओं ने अपनी संबंधित यूनिट्स की बुकिंग के लिए कुल लगभग 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
उन्होंने कहा कि आरोपी कंपनी ने बुकिंग के तीन साल के भीतर यूनिट्स पर कब्जा (पजेशन) देने का वादा किया था।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि डीडीए द्वारा कथित कंपनी स्टेटस सीजीएचएस को कभी कोई जमीन आवंटित नहीं की गई थी।
आरोपी अपने आसपास रहने वाले पीड़ितों को फ्लैट दिलाने का झांसा देकर उनके साथ निवेश करने का लालच देता था। ठगी की गई राशि नकद के साथ-साथ बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की गई थी।
आरोपी विक्रम सरीन कथित कंपनी इरम्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक निदेशक है। पुलिस ने कहा कि सरीन ने एक पूर्व-डीडीए कर्मचारी दिवंगत ओमप्रकाश ढकोलिया के साथ सेक्टर 6 और सेक्टर 14, द्वारका में दो डीडीए आवंटित प्लॉट के नाम पर पीड़ितों को लालच दिया।
पुलिस ने कहा, आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और भोले-भाले निवेशकों को यूनिट्स बेच दीं और बिना किसी अधिकार या अनुमति या किसी जमीन के धन प्राप्त कर लिया।
आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120बी और 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
(आईएएनएस)
Created On :   15 Dec 2021 11:00 PM IST