बिहार में इधर-उधर थूका तो खैर नहीं, छह महीने की जेल और 200 रुपये जुर्माना

Six months in jail and Rs 200 fine for spitting in Bihar
बिहार में इधर-उधर थूका तो खैर नहीं, छह महीने की जेल और 200 रुपये जुर्माना
बिहार में इधर-उधर थूका तो खैर नहीं, छह महीने की जेल और 200 रुपये जुर्माना

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में पान-मसाला या गुटखा-तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने वालों की अब खैर नहीं. ऐसे लोगों पर अब जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की अपील के बाद बिहार सरकार ने धुआं रहित तंबाकू पदार्थ जैसे पान मसाला, तंबाकू खा कर इधर-उधर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 

केंद्र की हिदायत के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि केंद्र की सलाह के बाद राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 268/ 269 के तहत गुटका, खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित करने का फैसला लिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को छह महीने की जेल और 200 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 

राज्य में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान पहले से प्रतिबंधित है यदि प्रतिबंधित स्थलों पर धूमपान निषेध का उल्लंघन होता है पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
 

Created On :   13 April 2020 10:56 PM IST

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