दुर्घटना पर बस चालक को छ: माह का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क,पन्ना। तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक बस से मोटर साइकिल को टक्कर मारते हुए दुर्घटना कारित करने के मामले में आरोपी बस चालक महेन्द्र यादव को दोषी पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना द्वारा सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३३८ के आरोप में ०६ सश्रम कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार मार्च २०१७ की है। आरोपी चालक बस क्रमांक एमपी-१९एच-३२८२ को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था जिससे बस मोटर साइकिल से टकरा गई जिससे मोटर साइकिल मोनू उर्फ पुष्पेन्द्र द्विवेदी निवासी ग्राम पुरैना थाना देवेन्द्रनगर गंभीर रूप से घायल हो गया। आहत पुष्पेन्द्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती करया गया। घटना को लेकर कोतवाली पन्ना को तहरीर प्राप्त हुई कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच कर आरोपी बस चालक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूरी कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर आरोपी के विरूद्ध दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई।
Created On :   22 March 2023 2:19 PM IST