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मानवीय रुख अपनाएं, नौकरी से निकाले गए तीनों को बहाल किया जाए- HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना के चलते पैदा हुए संकट के दौर में नियोक्ताओं को अधिक मानवीय व नरम होना अपेक्षित है। क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी है। हाईकोर्ट ने यह बात केंद्र सरकार को नौकरी से निकाले गए तीन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखने का निर्देश देते हुए कही है।
याचिका के मुताबिक ये तीनों कर्मचारी ठेके पर ट्रेडमार्क परीक्षक के रुप में कार्यरत थे। लेकिन बाद में इनके अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया। तीनों कर्मचारियों ने याचिका में दावा किया था कि उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश अस्पष्ट है। इसके साथ ही उन्हें जिस पद से हटाया गया है उसी पद पर 66 नए लोगों की नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति उज्जल भूयान व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने कहा कि लॉकडाउन के चलते पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरिया गई हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन जरुरी था लेकिन इसकी वजह से कई लोगों का जीवन मुश्किलों भरा बन गया है। जहां तक बात याचिकाकर्ताओं (कर्मचारियों) की है तो उनकी बर्खास्तगी का आदेश अस्पष्ट व अपारदर्शी है।
खंडपीठ ने कहा कि सामान्य दिनों में नौकरी से जुड़े जो मानक न्यायसंगत नजर आते थे वर्तमान में उन मानकों को अधिक हल्का करने की जरुरत है। केंद्र सरकार ने खुद दिशा निर्देश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नियोक्ताओं को कर्मचारियों को नौकरी से न निकालने के लिए कहा है। ताकि लॉकडाउन से व्यथित लोगों की व्यथा और न बढ़े। ऐसे में सरकार से कर्मचारी की नौकरी समाप्त करने की बात अपेक्षित नहीं है। परीक्षा की इस घड़ी में नियोक्ताओं से अधिक मानवीय व नरम होने की अपेक्षा हैं।
Created On :   5 Sept 2020 5:15 PM IST