दो सौ मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित

The use of loudspeakers is prohibited within a distance of two hundred meters.
दो सौ मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित
पन्ना दो सौ मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित

डिजिटल डेस्क,पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं की अवधि में छात्र-छात्राओं की परीक्षा तैयारी के दृष्टिगत मण्प्रण् कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया है। मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं आगामी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक संचालित होंगी। अब किसी भी शिक्षण संस्था तथा छात्रावास से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकरए डीजे इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अधिनियम की धारा 2 ;घद्ध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर संबंधित एसडीएम को निर्धारित क्षेत्र अंतर्गत धारा 7 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करने की अनुमति के लिए प्राधिकृत किया गया है। कानून व्यवस्थाए लोक शांतिए लोक सुरक्षा व आदर्श आचार संहिता के बिन्दुओं पर परीक्षण उपरांत अनुमति दी जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर प्राधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र को अधिग्रहित किया जा सकेगा। इसके अलावा अधिनियम के उल्लंघनए उल्लंघन करने का  प्रयास अथवा उल्लंघन किए जाने के दुष्प्रेरण पर संबंधित व्यक्ति को 6 माह के कारावास या एक हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जाएगा।

Created On :   22 Feb 2023 5:09 PM IST

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