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नाबालिक के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय पन्ना के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी व मीडिया सेल प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 20 मई 2021 को फरियादी ने चौकी खौरा थाना धरमपुर में उपस्थित होकर इस आशय की शिकायत प्रस्तुत किया कि दिनांक 17 मई 2021 को शाम करीबन 5 बजे की बात है वह अपनी भैंस चराने हार गई थी और वह अपनी भैंस चरा रही थी तभी रामजी लोध वहां आया और बोला यहां आओ तो उसने कहा कि मुझे नहीं आना।
जिस पर रामजी ने भैंस हांक दी और बोला यहां आओ न आने पर रामजी लोध ने दाहिना हाथ बुरी नियत से पकडा और उसे जबरदस्ती पेडों की आड में ले जाने लगा। तब मैं जोर-जोर से चिल्लाई और कहा कि अपने मम्मी-पापा को बताऊंगी। जिस पर रामजी लोध बोला कि यदि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे और वहां से भाग गया। घर आकर सारी बात माता-पिता को बताई। उक्त सूचना के आधार पर चौकी खौरा थाना धरमपुर में धारा 354, 506 आईपीसी एवं 7/8 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सों पन्ना के न्यायालय मे हुआ। दिनेश खरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को बिन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।
जिस पर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक.दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त रामजी लोध को धारा 354 आईपीसी एवं 7/8 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में क्रमश: 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एव अर्थदण्ड क्रमश: दो-दो हजार रूपये से दंडित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर क्रमश: तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया।
Created On :   24 Jun 2022 8:17 PM IST