वैधानिक विकास मंडल पर केंद्र ने क्या फैसला लिया?
डिजिटल डेस्क, नागपुर। वैधानिक विकास मंडल की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर क्या फैसला लिया? बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा है। केंद्र को इस मामले में शपथपत्र के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। प्रकरण में सुनवाई न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रखी गई है। गौरतलब है कि विदर्भवादी नितीन रोंघे और विदर्भ विकास मंडल के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता के अनुसार संविधान की धारा 371 (2) के तहत वैधानिक विकास मंडल स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। लेकिन महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का निर्देश नहीं होने के कारण मंडल के गठन का कार्य रुका पड़ा है। इस मामले में हुई पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को विकास मंडल की स्थापना पर समयबद्ध टाइमटेबल प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। बुधवार को मामले में जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने वैधानिक विकास मंडल स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करके केंद्र की अनुमति के लिए भेज दिया है। केंद्र सरकार का इस पर निर्णय होना शेष है। ऐसे में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा ने पक्ष रखा।
Created On :   20 April 2023 1:08 PM IST