दिल्ली : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आज से जुर्माना, हो सकती है जेल

दिल्ली : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आज से जुर्माना, हो सकती है जेल

Manmohan Prajapati
Update: 2018-10-13 04:49 GMT
दिल्ली : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आज से जुर्माना, हो सकती है जेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ऐसे दो पहिया और चार पहिया वाहन संचालकों को आज से वाहन चलाने वक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। दरअसल दिल्ली परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद 14 अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर वा​हन मालिक पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं कार्यवाही के अनुसार उन्‍हें कम से कम 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।

आकंड़े
दिल्‍ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार यहां करीब 40 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनमें अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। जबकि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 जून 2012 से पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के निर्देश दिए थे। इनमें 2 व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों शामिल हैं। 

हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट
हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट एल्‍यूमिनियम की बनी और चमकीले टेप के साथ आती है। इसके साथ ही इन्‍हें टेंपर प्रूफ बनाया गया है। इसके अलावा नंबर प्‍लेट पर वीकल के इंजन के बारे में जानकारी के साथ ही चेसिस नंबर और लेजर ब्रांडिंग के साथ 10 अंकों की परमानेंट पहचान संख्‍या भी दर्ज की जाती है।

बता दें कि नई गाड़ियों में इसके लिए आरटीओ ने 13 स्पेशल सेंटर बनाए थे, यही नहीं सुविधा का ध्यान रखते हुए भीड़ से मुक्ति के लिए राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए आॅनलाइन योजना भी तैयार की थी। जिसके तहत आॅनलाइन वेब से नंबर लेने के बाद 13 अक्टूबर तक सेंटर पर पहुंचकर प्लेट को लगावाने को ​कहा गया। मालूम हो हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट नए वाहनों में मौजूद होती है, एसे में पुराने वाहन संचालकों को इसे लगाना अनिवार्य है। 

 

 

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