बंबई उच्च न्यायालय ने चिदंबरम, 2 आईएएस अधिकारियों को समन भेजा

बंबई उच्च न्यायालय ने चिदंबरम, 2 आईएएस अधिकारियों को समन भेजा

IANS News
Update: 2019-07-30 15:30 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
हाईलाइट
  • बंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम व शीर्ष सेवारत नौकरशाह के.पी. कृष्णन व रमेश अभिषेक को 10
  • 000 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकदमे से जुड़े मामले व एनएसईएल भुगतान संकट में उनकी भूमिका के लिए समन भेजा है
  • यह मुकदमा 63 मून टेक्नोलॉजीज द्वारा दायर किया गया है
नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम व शीर्ष सेवारत नौकरशाह के.पी. कृष्णन व रमेश अभिषेक को 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकदमे से जुड़े मामले व एनएसईएल भुगतान संकट में उनकी भूमिका के लिए समन भेजा है।

यह मुकदमा 63 मून टेक्नोलॉजीज द्वारा दायर किया गया है। इसे पूर्व में फाइनेंसियल टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (एफटीआईल) के रूप में जाना-जाता था।

बंबई उच्च न्यायालय ने तीनों को 15 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित रहने को कहा है।

बंबई उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश में कहा गया, आपको इस माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने और अपने बचाव के लिए एक लिखित बयान देने की जरूरत है व इस समन की तरीख से 12 हफ्ते के भीतर वादी को लिखित बयान की एक प्रति दे।

63 मून ने चिदंबरम, कौशल विकास मंत्रालय के सचिव कृष्णन व रमेश अभिषेक के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान का मुकदमा दायर किया। अभिषेक उस समय फारवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) के चेयरमैन थे और अभी औद्योगिक नीति व प्रवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी ) के निवर्तमान सचिव है। दायर मुकदमे में कहा गया कि कंपनी लगातार अपनी सहायक कंपनियों नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) को भुगतान को लेकर संकट का सामना कर रही थी।

--आईएएनएस

Similar News