ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 175 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 175 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

IANS News
Update: 2020-04-20 12:00 GMT
ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 175 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ करीब 235 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड व अन्य कंपनियों की 175.29 करोड़ रुपये की 124 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क की है, जिसमें उक्त फर्म के साथ ही अन्य सहयोगी कंपनियों की संपत्तियां व व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, इनमें से 67.19 करोड़ रुपये कीमत की 10 संपत्तियां पश्चिम बंगाल में हैं। जलपाईगुड़ी में 98.70 करोड़ रुपये की तीन संपत्ति हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 9.40 करोड़ रुपये की 111 सपंत्ति कुर्क की गई हैं।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई प्रकार के लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद इन संपत्तियों का पता लगाया गया है।

ईडी ने प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक मनोज कुमार जैन और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने सीबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 234.55 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) के आधार पर यह मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि जैन ने लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) का दुरुपयोग किया था। ये एलसी बिना किसी वास्तविक व्यापार के फर्जी और शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर जारी किए गए थे।

ईडी के अधिकारी ने दावा किया कि बैंक द्वारा जारी किए गए फंड का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया गया। यह भी पता चला है कि बैंक से ऋण का लाभ उठाने के बाद आरोपियों ने अचल संपत्तियों को हासिल करना शुरू कर दिया था।

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