नोटबंदी में 20 लाख से ज्यादा जमा करने वालों को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

नोटबंदी में 20 लाख से ज्यादा जमा करने वालों को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-19 13:54 GMT
नोटबंदी में 20 लाख से ज्यादा जमा करने वालों को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करीब दो लाख खाताधारकों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने खाते में 20 लाख रुपये से अधिक जमा कराएं हैं। बैंक ने उन लोगों से पूछा है कि आपके खाते में 20 लाख रूपये कहां से आए इसका सोर्स बताएं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है जिन्‍होंने अपने खाते में बड़ी राशि जमा कराई है और टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है।

पिछले साल आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों को नोटिस जारी कर अपने नकद लेनदेन पर स्‍पष्‍टीकरण देने को कहा था। नोटबंदी के दौरान 1.10 करोड़ बैंक खाते में दो लाख रुपये से अधिक की राशि जमा की गई। विभाग के मुताबिक ऐसे लोगों का नकद लेनदेन उनकी कमाई के अनुरूप नहीं था। नोटिस से बचने के लिए सभी को 10 दिन में जवाब देने को कहा गया था।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक नोटबंदी की वजह से टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्‍या वार्षिक आधार पर 29 फीसदी बढ़ कर 8।55 करोड़ हो गई है। इकॉनोमिक सर्वे के मुताबिक 2015-16 में कुल करदाताओं की संख्‍या 5।93 करोड़ थी।

  • आयकर के मौजूदा नियमों के तहत सालाना 2।5 लाख रुपये से अधिक कमाई वालों के लिए टैक्‍स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 
  • अगर कोई व्‍यक्ति टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आयकर विभाग उस व्‍यक्ति को नोटिस जारी कर पूछताछ कर सकता है। 
  • अगर विभाग को पता चलता है कि किसी व्‍यक्ति की आय टैक्स देने योग्य है और वह रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो विभाग उससे टैक्‍स के साथ जुर्माना भी वसूल सकता है। 
  • इसके अलावा विभाग उस व्‍यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकता है जिसके तहत उस व्‍यक्ति को अधिकतम दो साल की सजा भी हो सकती है। 
  • अगर किसी करदाता पर 25 लाख रुपये से अधिक की टैक्‍स चोरी का मामला साबित होता है तो उसे अधिकतम सात साल तक की सजा भी हो सकती है। 

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