मोदी कैबिनेट में 'गोल्ड बॉन्ड स्कीम' को मंजूरी,खरीद सकेंगे 4 किलो सोना

मोदी कैबिनेट में 'गोल्ड बॉन्ड स्कीम' को मंजूरी,खरीद सकेंगे 4 किलो सोना

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-27 04:04 GMT
मोदी कैबिनेट में 'गोल्ड बॉन्ड स्कीम' को मंजूरी,खरीद सकेंगे 4 किलो सोना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के जरिए सोना करीदने की एक लिमिट तय कर दी गई थी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में "सॉवरेन गोल्‍ड बाॉन्ड स्‍कीम" को मंजूरी दे दी गई हैं। जिसके बाद अब सोना खरीदने की लिमिट बढ़ा दी गई है।

अब एक व्यक्ती साला निवेश के तौर पर 4 किलोग्राम सोना खरीद सकता हैं। अभी तक ये लिमिट 500 ग्राम सालाना थी। वहीं ट्रस्ट 20 किलोग्राम तक सालाना सोना खरीद सकती हैं। इसके अलावा अन्य नियमों में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे इस योजना को खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

नए नियमों के अनुसार कोई भी व्‍यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलो सोना खरीद सकेगा। इसमें अगर वो सेकेंडरी मार्केट से भी गोल्‍ड बॉड खरीदता है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस लिमिट में निजी गोल्‍ड को नहीं शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी भी दी है कि अगर सरकार चाहे तो एजेंटको ज्‍यादा कमीशन भी दे सकती है।

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये लिमिट वित्त वर्ष के आधार पर होगी। निवेश की इस लिमिट में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखे बॉन्ड शामिल नहीं होंगे। इस लिमिट में निजी गोल्‍ड को नहीं शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बंबई शेयर बाजार और डाक विभाग के साथ विचार विमर्श करके इस सुविधा के तौर तरीके को अंतिम रूप देगी।

Similar News