प्रधानमंत्री व्‍यय वंदना योजना के तहत मिलेगी बुजुर्गों को 10 हजार रुपए पेंशन

प्रधानमंत्री व्‍यय वंदना योजना के तहत मिलेगी बुजुर्गों को 10 हजार रुपए पेंशन

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-03 03:45 GMT
प्रधानमंत्री व्‍यय वंदना योजना के तहत मिलेगी बुजुर्गों को 10 हजार रुपए पेंशन

 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्‍ली। केंद्र की मोदी सरकार देश के सीनियर सीटिजन्स के लिए तोहफा लेकर आई है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर एक निश्चित राशि देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री व्‍यय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है, जिससे निवेशक को हर महीने 10 हजार रुपए तक की पेंशन मिल सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री व्‍यय वंदन योजना में निवेश की अवधि को 4 मई 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है। अब इसमें 15 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकेगा जिससे निवेशक को 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकेगी।

यानि अब वरिष्‍ठ नागरिक इस बढ़ी हुई तारीख तक इसके सदस्‍य बन पाएंगे। पहले इस योजना में निवेश सीमा 7.5 लाख रुपए ही थी। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। उनक मुताबिक निवेश सीमा प्रति परिवार 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने से वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का कवर बढ़ जाएगा।

 

 

क्या है PMVVY?

इस योजना के तहत सदस्यों को 10 साल तक 8 प्रतिशत सुनिश्चित रिटर्न के रूप में पेंशन मिलती है। वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन लेते है। यही नहीं रिटर्न 8% से कम आने पर सरकार उसकी भरपाई करती है।

 

 

क्या है सरकार का उद्देश्य?

केंद्र ने ये कदम सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्‍य से उठाया है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) चला रही है। इसका उद्देश्‍य 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना है। सरकार के मुताबिक मार्च 2018 तक कुल 2.23 लाख वरिष्‍ठ नागरिकों ने इस योजना को ग्रहण किया है।  इससे पहले वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना-2014 प्रभावी थी, जिसमें 3.11 लाख वरिष्‍ठ नागरिक पंजीकृत थे।

 

 

कैसे ले योजना की सदस्‍यता ?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पेंशन योजना की शुरुआत 2017 में की थी। इसके लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी सबस्‍क्राइब किया जा सकता है। इस योजना को माल एवं सेवा कर (GST) से छूट दी गई है। पेंशन लेने के 3 साल बाद नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिये खरीद मूल्य का 75% तक कर्ज लिया जा सकता है। पेंशनभोगी की पॉलिसी अवधि के दौरान मौत होने की स्थिति में खरीद मूल्य लाभार्थियों को सौंपा जाएगा। इस दौरान लागत का भुगतान सरकार से सब्सिडी के रूप में एलआईसी को करेगी।

 

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