एक अप्रैल से दिखेंगे टैक्स से जुड़े ये 8 बदलाव , जानिए क्या होगा असर

एक अप्रैल से दिखेंगे टैक्स से जुड़े ये 8 बदलाव , जानिए क्या होगा असर

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-20 07:15 GMT
एक अप्रैल से दिखेंगे टैक्स से जुड़े ये 8 बदलाव , जानिए क्या होगा असर

 

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली । मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पेश किया। इस बजट में जेटली के जरिए कई अहम प्रस्ताव दिए गए हैं। इन प्रस्तावों में टैक्स के मोर्चे पर भी कई बदलाव किए गए हैं, जोकि इस 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। इन बदलावों को आपके लिए जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है, क्योंक‍ि ये टैक्स रिटर्न फाइल करने और टैक्स स्लैब को समझने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। टैक्स से जुड़े कुल 8 बदलाव किए गए हैं और ये ना सिर्फ आपको टैक्सेबल इनकम समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग करना भी आसान हो जाएगा। आईए जानते हैं कि क्या हैं वो 8 बदलाव। 

स्टैंडर्ड ड‍िडक्शन 

सैलरीड क्लास को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड ड‍िडक्शन का फायदा मिलेगा। इसकी वजह से वेतनभोगियों की टैक्सेबल इनकम में से 40 हजार रुपए कम हो जाएंगे।

 

 

 

लगेगा 4 फीसदी सेस 

आयकर पर लगने वाला एजुकेशन सेस 3 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हो जाएगा। बजट में इसका प्रावधान किया गया था।इसका मतलब यह है कि अब आपको जो भी टैक्स भरना होगा, उस पर 4 फीसदी सेस देना होगा।  

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 

शेयर बाजार और इक्व‍िटी लिंक्ड फंड में निवेश से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगेगा। हालांक‍ि ये टैक्स उन लोगों को देना होगा, जो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक की कमाई इससे करते हैं। इस पर आपको 10 फीसदी एलटीसीजी टैक्स देना होगा।

 

 

 

NPS खाताधारकों के लिए 

अगर आपका NPS खाता है और आप सैलरी क्लास से नहीं है, तो आपको खाता बंद करने के दौरान कुल फंड की 40 फीसदी राशि पर टैक्स नहीं देना होगा। बता दें क‍ि सैलरीड क्लास को ये सुविधा पहले से ही मिल रही है।

हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट

जब आप कुछ साल तक लगातार इंश्योरेंस भरते रहते हैं, तो कई बीमा कंपनियां कुछ डिस्काउंट देती हैं। पहले बीमा लेने वाले 25 हजार रुपए तक की रकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, लेक‍िन 1 अप्रैल के बाद एक साल से ज्यादा के सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर बीमा अवधि के अनुपात में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है।

इलाज खर्च पर टैक्स में राहत

कुछ खास प्रकार की बीमारियों पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। मौजूदा समय में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 80 हजार रुपए है। वहीं, 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 60,000 रुपए है। इसके साथ ही सेक्शन 80D के तहत बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा ओर आम मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट की सीमा भी 50 हजार कर दी गई है। पहले ये 30 हजार रुपए थी।

 

 

सीनियर सिटीजन्स को टैक्स छूट बढ़ी

सीनियर सिटीजन्स को पोस्ट ऑफ‍िस और बैंक में जमा रकम पर अगर 50 हजार रुपए तक ब्याज मिलता है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा। बजट में सेक्शन 80TTB जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपोजिट और रिकरिंग डिपोजिट से मिलने वाला 50 हजार रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का दायरा बढ़ा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। इसे 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। इस योजना के तहत जमा राश‍ि पर 8 फीसदी ब्याज मिलता है। 

 

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