पेटीएम पेमेंट्स बैंक को झटका: भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक को झटका, फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक को झटका
  • फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस
  • मार्च से नहीं होगा किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन

Shiv Pathak
Update: 2024-01-31 12:55 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने आज यानि कि बुधवार को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद से किसी भी प्रकार के डिपॉजिट्स को न रखने का आदेश दिया है। इस बीच बैंक यूजर्स के वॉलेट और फास्टैग अकाउंट्स में भी फंड जमा नहीं कर सकेगी।

आरबीआई ने जारी किया आदेश

आरबीआई ने एक बयान में कहा, "कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्स्टरनल ऑडिटर्स की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई।" आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत किया है।

बैंक ने कहा "29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसे कभी भी जमा किया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ने आगे कहा, "अपने कस्टमर्स को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है।"

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