हत्या: 6 साल के मासूम की हत्या करने वाले दंपति को मिली आजीवन कारावास की सजा

  • बीड के अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने सुनाया फैसला
  • घर के सामने खेल रहा था बालक, पास बुलाकर दबा दिया गला
  • हत्या के बाद शव गांव से बाहर ले जाकर फेंका

Anita Peddulwar
Update: 2024-01-11 10:53 GMT

डिजिटल डेस्क, बीड। छह साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या करने वाले हत्यारे दंपति को दोषी ठहराते हुए बीड के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस आर पाटील ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई ।

जानकारी के अनुसार मोतीराम सपकाल( निवासी रत्नागिरी तहसील बीड) के पुत्र शुभम उर्फ राज मोतीराम सपकाल ( 6) 3 फरवरी 2021 को अपनी बहन व मित्रो के साथ गांव के जिला परिषद स्कूल के मैदान पर खेल रहा था। तभी जिला परिषद स्कूल के पास रहनेवाले रिश्तेदार आरोपी देवइबाई रोहीदास सपकाल व रोहीदास सपकाल (निवासी रत्नागिरी तहसील बीड) ने 6 साल के शुभम उर्फ राज को घर बुलाया व गला दबाकर उसकी हत्या कर उसका शव गांव के इलाके में फेंक दिया। इस मामले में आरोपी देवइबाई रोहीदास सपकाल व रोहीदास सपकाल पर नेकनुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया ।

पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत में दोनों आरोपियों के 3 साल 11 माह केस चलाने के बाद सबूत व गवाहो के आधार पर 6 साल के मासूम बच्चे की हत्या का दोषी मानते हुए देवइबाई रोहीदास सपकाल व रोहीदास सपकाल दंपति को बीड के जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एस आर पाटील ने आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।

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