बिल्ली की हत्या करने वाले पर अदालत ने लगाया 9,150 रुपए का जुर्माना

बिल्ली की हत्या करने वाले पर अदालत ने लगाया 9,150 रुपए का जुर्माना

Tejinder Singh
Update: 2019-10-10 13:38 GMT
बिल्ली की हत्या करने वाले पर अदालत ने लगाया 9,150 रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने बिल्ली की निर्ममता से हत्या करने के लिए एक 40 वर्षीय शख्स पर नौ हजार 150 रुपए का जुर्माना लगाया है। चेंबूर इलाके में बिल्ली की हत्या करनेवाले आरोपी संजय गाडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के तहत दोषी ठहराते हुए मैजिस्ट्रेट आरएस पजनकर ने आरोपी पर यह जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गाडे ने मई 2018 में मुंबई के उपनगर इलाके चेंबूर में पहले क्रूरतापूर्ण तरीके से एक बिल्ली की हत्या कर उसका शव इंदिरानगर इलाके में दफना दिया था। आरसीएफ पुलिस को इस संबंध में शिकायत मिली। इसके बाद पुलिस उपनिरीक्षक निराली रोहित ने गाडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428 व प्राणि क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने गाडे के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। 

सुनवाई के दौरान आरोपी ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैजिस्ट्रेट से कम से कम सजा देने का आग्रह किया। गाडे ने कहा कि उसने किसी के दबाव अथवा प्रभाव में आकर नहीं बल्कि स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने साफ किया की उसकी मानसिक स्थित ठीक नहीं है इसलिए उसके प्रति नरम रुख अपनाया जाए। मैजिस्ट्रेट ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि चुंकी आरोपी मानसिक रुप से बीमार है, इसलिए हम इस मामले को लेकर नरम रुख अपनाने के आग्रह को स्वीकार करते हैं। यह कहते हुए मैजिस्ट्रे ने आरोपी पर 9150 रुपए का जुर्माना लगाया। 

 

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