रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला नगरसवेक को पांच साल की जेल

रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला नगरसवेक को पांच साल की जेल

Tejinder Singh
Update: 2019-12-11 13:10 GMT
रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला नगरसवेक को पांच साल की जेल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिला व सत्र न्यायालय ने रंगेहाथ रिश्वत लेते पकडी गई एक महिला नगरसेवक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यहीं नहीं अदालत ने मीरा-भायंदर महानगरपालिका की  महिला नगरसेवक वर्षा भानुशाली को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7,13(1) डी व 13(2) के तहत सजा सुनाते हुए पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

न्यायाधीश पीपी जाधव के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी को रंगेहाथ 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबितक एक दुकानदार ने अपने दुकान की दीवार की उइंचाई बढाने की अनुमति के लिए  महिला नगरसेवक भानुशाली  से संपर्क किया था।

भानुशाली ने दुकानदार से एक लाख 60 हजार रुपए के घूस की मांग की थी। लेकिन भानुशाली ने इतनी रकम देने में असमर्थता जाहिर की थी बाद में 50 हजार रुपए में सहमति बनी। लेकिन शिकायतकर्ता दुकानदार को रिश्वत के रुप में यह रकम देना भी नगवार गुजर रहा था इसलिए उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से शिकायत कर दी। इसके बाद एसीबी ने जाल बिठाकर नगरसेवक भानुशाली को जून 2014 को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 7 जून 2014 को नगरसेवक भानुशाली के खिलाफ भायंदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

जांच के बाद एसीबी ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश जाधव ने इस मामले में नगरसेवक जाधव को दोषी  ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। यहीं नहीं न्यायाधीश ने महिला नगरसेवक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

 

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