बगैर इजाजत जैविक खाद बेचने वाली कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई

बगैर इजाजत जैविक खाद बेचने वाली कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई

Tejinder Singh
Update: 2018-11-29 12:53 GMT
बगैर इजाजत जैविक खाद बेचने वाली कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फ्यूचर मेकर कंपनी द्वारा किसानों को बिना इजाजत जैविक खाद और दवाओं की बिक्री के मामले की जांच कराई जाएगी। इस मामले में सरकार राज्य के पुलिस महानिदेशक को खत लिखकर राज्यव्यापी जांच के निर्देश देंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। राकांपा के राहुल मोटे, कांग्रेस के राधकृष्ण विखेपाटील, भाजपा के एकनाथ खडसे ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि कंपनी के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने जो कार्रवाई की है उसका भी अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में कंपनी के खिलाफ फिलहाल कोई शिकायतकर्ता नहीं है लेकिन सरकार अपनी ओर से पूरे मामले की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पाटील ने कहा कि बगैर लाईसेंस के कोई खाद-बीज की बिक्री नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी। 

नागपुर में अवैध खनन वाले बालू मामले में अधिकारियों की मिलीभगत नहीं

भंडारा, चंद्रपुर, और गडचिरोली जिलों से बालू के अवैध खनन के बाद नागपुर में बालू पहुंचाने के किसी भी मामले में अधिकारियों के मिलीभगत की जानकारी सामने नहीं आई है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार अमरकाले ने आसपास के जिलों से नागपुर में अवैध रेती परिवहन को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि सितंबर महीने में हुडकेश्वर इलाके में रेती ले जा रहे 13 ट्रकों की जांच की गई थी इसमें से दो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साढ़े चार लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया था। इसके अलावा बहादुरा से 80 ब्रास रेती जब्त कर नीलाम की गई थी। नागपुर में खरबी वाठोडा रिंगरोड पर जांच के दौरान 4 ट्रकों पर कार्रवाई की गई थी। इसमें से चार ट्रक चालक गाड़ी के साथ फरार हो गए थे। मामले में 15 गाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

अकोला में अवैध रेती खनन मामले में 14 लाख का जुर्माना 

अकोला जिले के अमानतपुर ताकोडा में अवैध रेती खनन के मामले में सितंबर महीने में जिला पथक ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर 14 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मौके पर मौजूद गाड़ियां और संयत्र जब्त कर लिए गए हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। शिवसेना के सुरेश धानोरकर के सवाल के जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि आरोपियों से जुर्माने की वसूली तहसीलदार कर रहे हैं।  
 

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