मिलावटखोरी - वजय कुकरेजा पर एनएसए की कार्रवाई
मिलावटखोरी - वजय कुकरेजा पर एनएसए की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने खटीक मोहल्ला थाना कोतवाली निवासी 48 वर्षीय विजय कुकरेजा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर विजय कुकरेजा के विरुद्ध कार्यवाही की है। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अनुश्री कॉलेज के पास विजय कुकरेजा की ट्रेडिंग कंपनी मिलावटी घी बनाती है, पुलिस ने दबिश देकर इसके पास से बड़ी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड के नाम से नकली रूप से बनाया गया घी जब्त भी किया है। विजय कुकरेजा अवैध बिजली कनेक्शन से कारखाना चलाते भी पाया गया था। कारखाने से घी एवं अपदृव्यों के रूप में प्रयुक्त हो रहे सोयाबीन तेल व वनस्पति के नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिये थे जो जाँच के बाद अमानक व मिलावटी पाये गये। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। प्रकरण में एनएसए की कार्यवाही की गई है।
मसाले के सैम्पल लिए - खाद्य सुरक्षा विभाग ने करमेता स्थित तुलसी गृह उद्योग मसाला फैक्ट्री से तुलसी ब्रांड के हल्दी पावडर, धनिया पावडर, मिर्ची पावडर के नमूने लिये हैं। कार्रवाई एसडीएम पाटन आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई।