यूजीसी के निर्देश पर AICTE लेगी परीक्षा, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

यूजीसी के निर्देश पर AICTE लेगी परीक्षा, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

Tejinder Singh
Update: 2020-07-21 11:50 GMT
यूजीसी के निर्देश पर AICTE लेगी परीक्षा, हाईकोर्ट को दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने विश्वद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)  के निर्देश के तहत सभी डीम्ड विश्विद्यालय और उससे संलग्न सभी संस्थानोंं को अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने को कहा है। एआईसीटीई ने हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि यूजीसी ने विद्यार्थियों के हित व उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा है। इसके साथ ही यूजीसी ने परीक्षा क्यों जरूरी है। इस बात को भी समझा है। इसलिए एआईसीटीई ने यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया है। एआईसीटीई ने सभी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी व उससे सलंग्न टेक्निकल व पॉलिटेक्निक संस्थानों को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षा (प्रत्यक्ष रुप से) लेने को कहा है। 

एआईसीटीई ने यह हलफनामा राज्य सरकार द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में दायर किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कोरोना के प्रकोप के चलते अंतिम वर्ष के व्यावसायिक व गैर व्यावासिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा न लेने का फैसला किया है। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। 

पुणे निवासी धनजंय कुलकर्णी की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि परीक्षा रद्द करने का अधिकार यूजीसी के पास है। इसलिए राज्य सरकार इस विषय में निर्णय नहीं ले सकती। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2020 को सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या 7,34,516 है। जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के  विद्यार्थियों की संख्या 2,83,937 है। 
 
 

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