AIMIM पार्षद सैयद मतीन को जेल, भुगतनी होगी 1 साल की सजा

AIMIM पार्षद सैयद मतीन को जेल, भुगतनी होगी 1 साल की सजा

Anita Peddulwar
Update: 2018-08-24 05:48 GMT
AIMIM पार्षद सैयद मतीन को जेल, भुगतनी होगी 1 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा के विरोध को लेकर चर्चा में आए औरंगाबाद के नगरसेवक सैयद मतीन सैयद राशिद को जेल भेज दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन पार्टी के सदस्य मतीन को एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टीविटीज) एक्ट के तहत पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद के आदेश पर एक साल के लिए स्थानबद्ध किया गया है। सोमवार को हर्सूल जेल भेजे गए मतीन के खिलाफ गैरकानूनी भीड़ इकट्ठा करने, आगजनी और तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी देने और कोशिश करने, सरकारी काम में बाधा के मामले दर्ज किए गए हैं। 

 

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डीसीपी-1 के पास था प्रस्ताव
मतीन की आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 56(1) (अ) और (ब) के तहत तड़ीपारी का प्रस्ताव हाल ही में डीसीपी-1 के पास पेश किया गया था। तड़ीपारी की प्रक्रिया के दौरान भी आचरण नहीं सुधारने पर आखिरकार एमपीडीए कानून के तहत उनको एक साल के लिए हर्सूल जेल पहुंचा दिया गया। 

गौरतलब है कि शुक्रवार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त को निधन हुआ था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नगर निगम में आमसभा के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी की गई थी, जिसका विरोध करने वाले एमआईएम पार्षद की जमकर पिटाई हुई। एमआईएम पार्षद संग हुई मारपीट के बाद उन्होंने हमला करने वाले पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज भी करवाया था।  जबकि सभा में उपस्थित अधिकारी और सदस्यों ने उनके बर्ताव का विरोध किया था।

मतीन जब आक्रोशित हो रहे थे तब काफी लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर लगाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का भारी विरोध किया जिससे शिवसेना और भाजपा के पार्षद आक्रोशित हो उठे और उन्होंने मतीन की धुनाई कर दी। मतीन का बर्ताव सरकारी काम में बाधा निर्माण करने वाला था। उन्होंने भरी सभा में जान से मारने की धमकी देकर कोशिश भी की इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

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