एंटीलिया मामले मेंं एक और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, माने ने मनसुख को किया था फोन 

एंटीलिया मामले मेंं एक और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, माने ने मनसुख को किया था फोन 

Anita Peddulwar
Update: 2021-04-23 15:17 GMT
एंटीलिया मामले मेंं एक और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, माने ने मनसुख को किया था फोन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक लदी कार और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक और पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील माने को मामले में गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक अधिकारी के मुताबिक गुरूवार को माने को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसकी भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद माने को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 28 अप्रैल तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया। माने की कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए ने अदालत को बताया कि उसी ने 4 मार्च को मनसुख हिरन को फोन कर बुलाया था। वारदात के समय माने कांदिवली क्राइम बांच में तैनात था। 4 मार्च को मनसुख हिरन अपनी पत्नी से यह बोलकर घर से निकले थे कि उन्हें कांदीवली क्राइम ब्रांच से तावडे नाम के पुलिसकर्मी ने फोन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि माने ने ही हिरन को तावडे के नाम से फोन किया था। यही नहीं हिरन की हत्या के दौरान वह वारदात वाली जगह पर भी मौजूद था। कुछ दिनों पहले ही माने को अपराध शाखा से तबादला कर सशस्त्र पुलिस बल में भेज दिया गया था। इस मामले में गिरफ्तार होने वाला माने पांचवां आरोपी है। वाझे और काजी को पहले ही मुंबई पुलिस से निलंबित किया जा चुका है अब माने की गिरफ्तारी के बाद उसे भी जल्द ही निलंबित कर दिया जाएगा। मामले की शुरूआती छानबीन करने वाले आतंकवाद निरोधक दस्ते ने भी माने से पूछताछ की थी। इस मामले में एनआईए ने विनायक शिंदे नाम के निलंबित कांस्टेबल और नरेश गोर नाम के बुकी को भी गिरफ्तार किया है।

वाजे, काजी की हिरासत बढ़ी

वहां मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सचिन वाझे और उसके सहयोगी रहे रियाजुद्दीन काजी की भी न्यायिक हिरासत 5 मई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान वाझे ने वकील के जरिए कलम, कागज, कार्बन पेपर की मांग की थी जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। वाझे ने इलाज के लिए दवाइयों की भी मांग की लेकिन एनआईए के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि इसके लिए डॉक्टर की पर्ची साथ नहीं जोड़ी गई है। वाझे ने दूसरी रोजाना इस्तेमाल की चीजों की भी मांग की थी लेकिन उसे भी अदालत ने ठुकरा दिया।


 

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