सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले से एक और गवाह मुकरा
सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले से एक और गवाह मुकरा
Tejinder Singh
Update: 2018-05-15 14:23 GMT
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में एक और गवाह अपने बयान से मुकर गया। गवाह ने अदालत को बताया कि वह साल 2006 में सूरजपोल पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के रुप में तैनात था। तब मुझे एसएचओ ने आरोपी तुलसी प्रजापति व आजम को अहमदाबाद ले जाने का आदेश दिया गया था। एसएचओ को यह आदेश किसने दिया था मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कांस्टेबल के इस बयान के बाद सरकारी वकील ने गवाह को होस्टाइल घोषित करने का आग्रह किया। जिसके बाद अदालत ने कांस्टेबल को मुकरा हुआ गवाह घोषित कर दिया। अब तक इस मामले से कुल 58 गवाह मुकर चुके है।