सांसद सावंत और विधायक वायकर की नियुक्ति रद्द, पीछे हटी ठाकरे सरकार 

सांसद सावंत और विधायक वायकर की नियुक्ति रद्द, पीछे हटी ठाकरे सरकार 

Tejinder Singh
Update: 2020-02-25 13:24 GMT
सांसद सावंत और विधायक वायकर की नियुक्ति रद्द, पीछे हटी ठाकरे सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने लाभ के पद के विवाद से बचने के लिए आखिरकार शिवसेना के विधायक रवींद्र वायकर और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री पद पर की गई नियुक्ति को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। सरकार ने अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए दावा किया है कि वायकर और सावंत अपने पद को स्वीकारने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए उनकी नियुक्ति के आदेश को रद्द किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायक वायकर को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख समन्वयक पद पर नियुक्ति किया था। जबकि शिवसेना सांसद सावंत को महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों नेताओं को सरकार की ओर से दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री पद दिया गया था। लेकिन विपक्ष की ओर से लाभ के पद का मुद्दा उठाने की भनक लगते ही सरकार ने फजीहत से बचने के लिए वायकर और सावंत की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से वायकर की नियुक्ति 11 फरवरी को की गई थी। सरकार का दावा है कि वायकर ने 11 फरवरी को ही सरकार को पदभार ग्रहण करने के लिए इच्छुक नहीं होने के बारे में अवगत कराया है। वहीं सरकार ने सावंत की नियुक्ति 14 फरवरी को की थी। सरकार का दावा है कि सावंत ने 14 फरवरी को ही पदभार स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं होने के बारे में सरकार को बताया था। 

इस वजह से रद्द करनी पड़ी नियुक्ति

दरअसल नियमों के अनुसार सावंत सांसद व वायकर विधायक होने के साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल कर दो जगहों से वेतन-भत्ते हासिल नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (अ) के तहत संसद सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है जहां वेतन, भत्ते या दूसरे सरकारी लाभ मिलते हो। 
 

Tags:    

Similar News