बिजली कंपनियों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद्द, 31 मार्च तक आयोजित की जा सकेगी एजीएम

बिजली कंपनियों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद्द, 31 मार्च तक आयोजित की जा सकेगी एजीएम

Anita Peddulwar
Update: 2020-07-23 16:21 GMT
बिजली कंपनियों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद्द, 31 मार्च तक आयोजित की जा सकेगी एजीएम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की सरकार में शामिल शिवसेना व राकांपा को अंधेर में रखकर सरकारी बिजली कंपनियों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा है। घटक दलों की नाराजगी के बाद ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। दरअसल ऊर्जामंत्री द्व्रारा सरकारी बिजली कंपनी में 16 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से अधिकांश लोग नागपुर के थे। इस पर शिवसेना व राकांपा नेताओं ने नाराजगी जताई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने कहा कि सत्ताधारी तीनों दलों से चर्चा कर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां की जाएगी।  

31 मार्च तक आयोजित की जा सकेगी एजीएम

राज्य में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) अब 31 मार्च 2021 तक आयोजित की जा सकेगी। वहीं सहकारी संस्थाओं को 31 दिसंबर तक लेखा परीक्षण कराना पड़ेगा। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी संस्था अधिनियम मंक संशोधन करने के लिए मंजूरी दी है। इससे सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करने और लेखा परीक्षण की अवधि बढ़ाई गई है। कोरोना संकट के चलते राज्य में 30 सितंबर तक वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करना संभव नहीं है। इसके मद्देनजर वार्षिक सर्वसाधारण सभा के आयोजन के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष खत्म होने के चार महीने के भीतर सहकारी संस्थाओं को लेखा परीक्षण करना आवश्यक होता है लेकिन कोरोना के कारण 31 जुलाई तक लेखा परीक्षण कराना संभव नहीं है। इससे लेखा परीक्षण के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। 

हाउसिंग सोसाईटियों के चुनाव टले

कोरोना के कारण 250 से कम सदस्य संख्या वाले सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के चुनाव भी टाल दिए गए हैं। इससे जिन गृहनिर्माण संस्थाओं के पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया है ऐसी संस्थाओं में नई समिति के अस्तित्व में आने तक नियमित सदस्य कायम रहेंगे। 

नांदेड मनपा के महापौर-उपमहापौर का चुनाव टालने अध्यादेश में संशोधन 

नांदेड़ महानगर पालिका के महापौर और उप महापौर पद का चुनाव तीन महीने टालने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने दोनों पदों के चुनाव को तीन महीने के लिए टालने और दोनों पदों की अवधि बढ़ाने के संबंध में अध्यादेश संशोधन करने के लिए मान्यता दी है। नांदेड़ मनपा के वर्तमान महापौर और उप महापौर का ढाई साल का कार्यकाल 1 मई को खत्म हो गया था। लेकिन अध्यादेश जारी करके कोरोना संकट के चलते दोनों पदों के चुनाव को तीन महीने के लिए टाल दिया गया था। अध्यादेश की अवधि 27 जुलाई को खत्म हो रही है। कोरोना का संकट कायम होने के कारण अब और तीन महीने के लिए चुनाव टाल दिया गया है। 
 

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