अर्णब को 12 फरवरी तक मिली राहत, हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस का आश्वासन
अर्णब को 12 फरवरी तक मिली राहत, हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस का आश्वासन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) से जुड़े कथित घोटाले के मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह 12 फरवरी 2021 तक एक न्यूज चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी व एआरजी आउटलर मीडिया से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एआरजी कंपनी यह न्यूज चैनल चलाती है। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को गोस्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के विषय में आश्वासन दिया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़े पक्षकार सुनवाई के अंतिम समय में लंबा-चौड़ा हलफनामा दायर करते हैं। कम समय में इन हलफनामों को पढ़ पाना कठीन होता है। इस तरह से जवाब देने का सिलसिला महीनों चलता रहेगा। इस लिए हम चाहते हैं कि मामले से जुड़े सभी पक्षकार जिसे जो भी जवाब देना है, वह 9 फरवरी 2021 तक अदालत में दायर कर देंगे। जिससे याचिका पर सुनवाई हो सके अन्यथा हर बार वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल को कार्रवाई न करने के विषय में कोर्ट को आश्वासन देना पड़ेगा।
एआरजी ने याचिका में मुख्य रुप से अपनी याचिका में इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इसके साथ ही अदालत से आग्रह किया है कि इस मामले में गोस्वामी व कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को कोई कड़ी कार्रवाई करने से रोका जाए और मामले की जांच पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 12 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है।