बैंक घोटाला : कपिल - धीरज वधावन का जमानत आवेदन हुआ खारिज  

बैंक घोटाला : कपिल - धीरज वधावन का जमानत आवेदन हुआ खारिज  

Tejinder Singh
Update: 2020-11-04 13:37 GMT
बैंक घोटाला : कपिल - धीरज वधावन का जमानत आवेदन हुआ खारिज  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक के घोटाले के मामले में आरोपी व दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएच एफएल) के प्रमोटर कपिल व धीरज वधावन  के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने 23 अक्टूबर 2020 को जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ने वधावन बंधुओं के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान वधावन बंधुओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत निर्धारित समय में आरोप पत्र नहीं दायर किया है।

इसके अलावा इस मामले में सारा लेन देन बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए है। जिसके दस्तावेज मौजूद हैं। इसलिए इस मामले में मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरुरत नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाए। इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले में सभी कदम समय पर उठाए हैं। इसलिए आरोपियों को जमानत न दी जाए। इस तरह मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने वधावन बंधुओं के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

मामले को लेकर सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक यस बैंक ने डीएचएफएल में डिबेंचर में अल्पावधि के लिए 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके बदले डीएचएफएल ने यस बैंक के पूर्व मुख्य अधिकारी राणा कपूर की बेटी के नाम की कंपनी को 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे। 
 

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