भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज करने से हाईकोर्ट का इंकार

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज करने से हाईकोर्ट का इंकार

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-13 15:31 GMT
भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज करने से हाईकोर्ट का इंकार


डिजिटल डेस्क जबलपुर। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसमें उनके लोकसभा सीट पर हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। साध्वी की ओर से कहा गया था कि पूरी चुनाव याचिका एक सीडी पर आधारित है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इस दलील को नकारते हुए कहा है कि यदि सीडी ही स्वीकार्य योग्य नहीं है तो यह मामला भी सुनवाई के योग्य हीनहीं है। अभी की स्टेज पर यह याचिका कली के रूप में है, जिसे फूल बनने से पहले नहीं काटा जा सकता। अदालत ने साध्वी को स्वतंत्रता दी है कि उचित स्टेज
आने पर वो अपनी आपत्तियां कोर्ट में पेश करे।
गौरतलब है कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने यह चुनाव याचिका दायर करके भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। मामले में आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक भाषण दिये। इसके अलावा अलावा उन्होने वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित बातों को उल्लेख भी अपने भाषण में किया। याचिका में लगाये गये आरोपों की पुष्टि के लिए साध्वी के भाषण की सीडी व अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी है। साध्वी के कृत्यों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की प्रार्थना याचिका में हाईकोर्ट से की गई है। इस मामले पर पूर्व में साध्वी की ओर से चुनाव याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी, क्योंकि पूरे आरोप एक सीडी पर आधारित थे। अदालत ने विगत 30 नवम्बर को उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को सुनाए फैसले में अदालत ने साध्वी की ओर से उठाई गई आपत्ति को
अपरिपक्व मानते हुए उसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता
दिनेश उपाध्याय व चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ पैरवी कर
रहे हैं।

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