हाईकोर्ट ने गुड फ्राइडे पर घोषित की सार्वजनिक छुट्टी 

हाईकोर्ट ने गुड फ्राइडे पर घोषित की सार्वजनिक छुट्टी 

Tejinder Singh
Update: 2019-04-15 15:52 GMT
हाईकोर्ट ने गुड फ्राइडे पर घोषित की सार्वजनिक छुट्टी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्रिसमस  त्यौहार सभी समुदाय के लोग खुशमिजाजी से मनाते है और इस्टर’ त्यौहार का हर कोई इंतजार करता है। यह बात कहते हुए बांबे हाईकोर्ट ने ‘गुड फ्राइडे’ त्यौहार को दो केंद्रशासित प्रदेश में इस साल सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया है। दमन-दीव व दादर नगर हवेली के प्रशासक ने गुड फ्राइडे त्यौहार के दिन की सार्वजनिक छुट्टी को रद्द करके इसे वैकल्पिक अवकाश के रुप में घोषित कर दिया था। प्रशासक के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। 

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरेष जगतियानी ने कहा कि कई वर्षों से गुड फ्राइडे को सार्वजनिक छुट्टी रही है। इस बार ही इसे वैकल्पिक अवकाश के दायरे में लाया गया है। जो की मनमानीपूर्ण है। यह धर्मनिरपेक्षता के सिध्दांत को प्रभावित करता है। धर्मनिरपेक्षता का सिध्दांत लोगों की संख्या पर नहीं लोगों की भावना पर आधारित होता है। आगामी 19 अप्रैल को गुडफ्राइडे का त्यौहार है। 

वहीं केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 17 छुटि्टयों को सार्वजनिक घोषित करने का कोटा होता है जो अब समाप्त हो चुका है। इसके अलावा दो दमन –दीव व दादर नगर हवेली में गुडफ्राइडे का त्यौहार माननेवाले ईसाई समुदाय की अाबादी सिर्फ डेढ प्रतिशत है। इसलिए गुड फ्राइडे त्यौहार को वैकल्पिक  अवकाश की श्रेणी में डाला गया है। पर यदि अदालत का आदेश होगा तो गुड फ्राइडे को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया जाएगा।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि अब हर समुदाय के लोग खुशमिजाजी से क्रिसमस का त्यौहार मानते है। इसके साथ ही सभी लोग ‘इस्टर’ की मिठाई,केक व चाकलेट का इंतजार करते है। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने केंद्रशासित प्रदेश में इस साल गुड फाइडे को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया। 
 

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