खडसे की राहत को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार

खडसे की राहत को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार

Tejinder Singh
Update: 2021-03-08 16:51 GMT
खडसे की राहत को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे की जमीन खऱीद के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के जांच के घेरे में आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे के मामले को लेकर कहा है कि यदि कोई जांच में सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार करने की क्या जरुरत है। हाईकोर्ट में खडसे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने फिलहाल खडसे को मिली अंतरिम राहत को मंगलवार तक बरकरार रखा है। याचिका में खडसे ने दावा किया है कि उनका पुणे की जमीन डील से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले व समन को रद्द किया जाए। सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खडसे की ओर से पैरवी कर रहे  वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उनके मुवक्किल को आशंका है कि ईड़ी उन्हें जांच में असहयोग करने के नाम पर गिरफ्तार कर सकती है। वैसे मेरे मुवक्किल जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान मेरे मुवक्किल अपने बचाव में खमोश भी रह सकते है। यह उनका मौलिक अधिकार है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई जांच में सहयोग कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी की क्या जरुरत है,क्या असहयोग को गिरफ्तारी का आधार बनाया जा सकता है। इस याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दावा किया  कि खडसे की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। 
 

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