मंत्रिमंडल के फैसले : कपास खरीद के लिए सरकारी गारंटी, वेस्ट वॉटर प्रोसिस प्रोजेक्ट को मंजूरी

मंत्रिमंडल के फैसले : कपास खरीद के लिए सरकारी गारंटी, वेस्ट वॉटर प्रोसिस प्रोजेक्ट को मंजूरी

Tejinder Singh
Update: 2020-02-05 15:22 GMT
मंत्रिमंडल के फैसले : कपास खरीद के लिए सरकारी गारंटी, वेस्ट वॉटर प्रोसिस प्रोजेक्ट को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कपास खरीदी के लिए 1800 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ की ओर से साल 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदा जा रहा है। कपास खरीदी के लिए किसानों को दी जाने वाली राशि के लिए कपास विपणन महासंघ की ओर से बैंक ऑफ इंडिया से 7.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर लिए जाने वाले 1800 करोड़ रुपए के कर्ज पर सरकारी गारंटी देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकारी गारंटी पर कपास महासंघ को दी जाने वाले गारंटी शुल्क माफ किया जाएगा। साल 2019-20 में कपास विपणन महासंघ के माध्यम से कपास खरीद की शुरुआत की गई है। राज्य के किसानों से 85 कपास खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 48 लाख 52 हजार क्विंटल कपास खरीदी जा चुकी है। जबकि 94 केंद्र पर खरीद चालू है और यहां भी तक 27.05 लाख क्विंटल कपास की खरीद हुई है। फिलहाल प्रतिदिन 60 से 80 हजार क्विंटल कपास खरीदी जा रही है। 
  
अपशिष्ट जल प्रक्रिया परियोजना को मंजूरी

प्रदेश के शहरी इलाकों में निर्माण होने वाले अपशिष्ट जल पर प्रक्रिया करने के लिए तैयार किए गए पहले चरण के अपशिष्ट जल प्रक्रिया के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य में कुल 391 नगर निकायों में 9758.53 एमएलडी अपशिष्ट जल निर्माण होता है। अपशिष्ट जल प्रक्रिया की क्षमता 7747.24 एमएलडी है। जबकि नई निर्माण की जाने वाली प्रक्रिया क्षमता 2011.91 एमएलडी की है। अपशिष्ट जल प्रक्रिया क्षमता का प्रमाण लगभग 79 प्रतिशत है। इसके बावजूद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार अपशिष्ट जल प्रक्रिया के लिए आवश्यक 2011 एमएलडी मल प्रक्रिया क्षमता तैयार करना अनिवार्य है। 
 

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