स्टेशन के दोनों कैटररर्स पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, किचिन में खान-पान की अनियमितता पाई गई थी

स्टेशन के दोनों कैटररर्स पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, किचिन में खान-पान की अनियमितता पाई गई थी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-28 08:17 GMT
स्टेशन के दोनों कैटररर्स पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, किचिन में खान-पान की अनियमितता पाई गई थी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रेलवे बोर्ड की दिल्ली से आई यात्री सेवा समिति के चैयरमैन रमेश चन्द्र रतन द्वारा मुख्य रेलवे स्टेशन के दोनों कैटररर्स मेसर्स कुंदनलाल साहनी एंड संस और मेसर्स मो. इब्राहिम एंड संस के किचिन्स में खान-पान को लेकर बरती जा रही अनियमितता पर नाराजगी के बाद दोनों कैटररर्स पर नियमों का पालन करने में लापरवाही को देखते हुए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसका पालन करते हुए मंडल वाणिज्य प्रबंधक देवेश सोनी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 24 अगस्त को रेलवे बोर्ड पीसीसी मेम्बर्स ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर दोनों कैटररर्स के किचिन का निरीक्षण किया था, जिसमें खान-पान की व्यवस्था और तरीके को लेकर टीम ने सवाल उठाए थे, जिसमें इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गई थी कि दोनों कैटररर्स रेलवे द्वारा तय खानपान के नियमों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को दूषित भोजन मिलने की संभावना है। ऐसे में खान-पान की व्यवस्था को लेकर पीएससी मेम्बर्स ने दोनों कैटररर्स पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है, जिसे जल्द से जल्द जमा करने की चेतावनी दी गई है।

भोजन को बनाने समय पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए

मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने आदेश में कहा है कि रेलवे बोर्ड की यात्री सेवा समिति के चैयरमैन रमेश चन्द्र रतन ने दोनों कैटररर्स के किचिन में बन रहे भोजन में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है िक भोजन की शुद्धता के लिए खाद्य सामग्री को आरओ वॉटर में तैयार किया जाना चाहिए। पीएससी मेम्बर्स की आपत्ति के बाद पमरे की टीम ने किचिन में फिल्टर लगाने का आश्वासन दिया था। टीम के जाने के बाद मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने दोनों कैटररर्स को किचिन में खाना तैयार करते समय उपयोग किए जा रहे पानी की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड के अनुसार सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।
 

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