चंदा कोचर, वेणुगोपाल के खिलाफ एफआईआर, मुंबई-औरंगाबाद में छापेमारी

चंदा कोचर, वेणुगोपाल के खिलाफ एफआईआर, मुंबई-औरंगाबाद में छापेमारी

Tejinder Singh
Update: 2019-01-24 17:03 GMT
चंदा कोचर, वेणुगोपाल के खिलाफ एफआईआर, मुंबई-औरंगाबाद में छापेमारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक मिलीभगत के जरिए आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक को 1730 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इस सिलसिले में गुरूवार को कोचर और धूत की कंपनियों से जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम ने मुंबई और औरंगाबाद में यह छापेमारी की।

सीबीआई ने 3250 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए की गई कथित अनियमितता के इस मामले में वीडियोकॉन समूह के मुंबई स्थित मुख्यालय और औरंगाबाद ऑफिस में छापे मारे। साथ ही दीपक कोचर की कंपनी न्यूपॉवर और सुप्रीम एनर्जी पर थी सीबीआई अधिकारियों ने छापेमारी की। दरअसल आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख के पद पर रहते चंदा कोचर ने  नियमों को ताक पर रखकर वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ रुपए का लोन दिया। बदले में धूत ने दीपक कोचर की कंपनी न्यूपॉवर में करोड़ों रुपए का निवेश किया।

शिकायत मिलने के बाद पिछले साल मार्च महीने में सीबीआई ने धूत, दीपक कोचर व अज्ञात अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। दरअसल एफआईआर दर्ज करने से पहले सीबीआई सबूत जुटाने के लिए पीई दर्ज कर प्रारंभिक जांच करती है। छानबीन के बाद दर्ज की गई एफआईआर में सीबीआई ने दावा किया है कि चंदा कोचर को उनके पति की कंपनी के जरिए घूस दी गई। मामले में आईपीसी की धाराओं 120(बी), 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 13(2), 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।  

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