एनआरसी और डिटेंशन कैंप खोलने केंद्र ने राज्य को लिखा था पत्र - कांग्रेस 

एनआरसी और डिटेंशन कैंप खोलने केंद्र ने राज्य को लिखा था पत्र - कांग्रेस 

Tejinder Singh
Update: 2019-12-24 14:23 GMT
एनआरसी और डिटेंशन कैंप खोलने केंद्र ने राज्य को लिखा था पत्र - कांग्रेस 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और डिटेंशन कैंप के संबंध में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मंगलवार को पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री झूठे साबित हुए हैं। कांग्रेस के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि साल 2014 से अब तक एनआरसी और डिटेंशन कैंप के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन 9 जनवरी 2019 को केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था। जिसमें राज्य सरकार को डिटेंशन कैंप के संबंध में 9 और 10 सितंबर 2014 और 7 सितंबर 2018 को पत्र भेजे जाने का उल्लेख है।

इससे बाद राज्य के गृह विभाग ने 16 अगस्त 2019 को नई मुंबई के सिडको के प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्रा को पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए गृह विभाग ने सिडको से नई मुंबई में अस्थायी डिटेंशन कैंप बनाने के लिए नेरुल में सिडको के प्लॉट क्रमांक 14, सेक्टर क्रमांक 5 की जगह मांगी गई थी। इसके साथ ही स्थायी डिटेंशन बनाने के लिए सिडको से 3 एकड़ जमीन मांगी गई थी। सावंत ने कहा कि इससे साफ है कि केंद्र सरकार डिटेंशन कैंप के लिए काफी पहले से तैयारी कर रही थी। सावंत ने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार ने डिटेंशन कैंप शुरू करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने डिटेंशन कैंप के बारे में झूठ बोला। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। 

सावंत पर भाजपा का पलटवार 

दूसरी ओर सावंत के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के सहमुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने कहा कि सावंत प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर रहे हैं लेकिन सावंत यह बताना भूल गए कि डिटेंशन कैंप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके अनुसार गृह विभाग ने 16 अगस्त 2019 को सिडको को एक पत्र भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेंशन कैंप खोलना बंधनकारक है। 
 

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