छिंदवाड़ा: दुष्कर्म के आरोपी पाखंडी बाबा को आजीवन कारावास

छिंदवाड़ा: दुष्कर्म के आरोपी पाखंडी बाबा को आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-24 16:58 GMT
छिंदवाड़ा: दुष्कर्म के आरोपी पाखंडी बाबा को आजीवन कारावास


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। झाडफ़ूंक के बहाने महिला से दुराचार करने वाले पाखंडी बाबा को विशेष न्यायाधीश एनके गोधा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक सुश्री मीरा राय ने बताया कि 16 मार्च 2017 को उसकी सास ने झाडफ़ूंक के लिए चांदामेटा के बोड़कीढ़ाना के 67 वर्षीय सैयद लियाकत पिता सैयद जाकिर अली को घर बुलाया था।
पाखंडी बाबा लियाकत ने झाडफ़ूंक करने के बहाने सास को सामने के दरवाजे, ससुर को पीछे के दरवाजे और पति को अपने कमरे में बैठने को कहा था। उक्त बाबा ने रांई के दाने फेंकते-फेंकते उसे कमरे के अंदर चलने कहा। यहां धमकाते हुए उसके साथ दुराचार किया। डर की वजह से उसने परिजनों को नहीं बताया। 19 मार्च को दोबारा पाखंडी बाबा उनके घर आया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। इसके बाद उसने सास और मां को अपने साथ हुए कृत्य की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनके गोधा ने धारा 376 में दस साल की सजा, धारा 506 में एक साल की सजा व एसटीएससी एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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