नियमों के तहत भुजबल के ट्रस्ट को वापस दी गई जमीन, हाईकोर्ट में सिडको की दलील

नियमों के तहत भुजबल के ट्रस्ट को वापस दी गई जमीन, हाईकोर्ट में सिडको की दलील

Tejinder Singh
Update: 2018-04-17 13:28 GMT
नियमों के तहत भुजबल के ट्रस्ट को वापस दी गई जमीन, हाईकोर्ट में सिडको की दलील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पूर्व मंत्री छगन भुजबल के मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट को आवंटित जमीन को सिडको ने अपने कब्जे में ले लिया है। मंगलवार को सिडको की ओर से पैरवी कर रहे वकील समीर पटील ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। सिडको की कार्रवार्ई के खिलाफ मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सिडको ने नियमों के विपरीत जाकर कार्रवाई की है। जमीन का कब्जा लेने से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 

दायर याचिका पर सुनवाई 
मंगलवार को जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस भारती डागरे की बेंच के सामने ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने कहा कि सिडको की कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। क्योंकि अदालत ने मामले को लेकर स्थिति को यथावत रखने को कहा था। वहीं सिडको की ओर से पैरवी कर रहे वकील पाटील ने कहा कि ट्रस्ट को शैक्षणिक उद्देश्य के तहत नई मुंबई के सानपाडा में लीज पर साल 2003 में 35 सौ मीटर जमीन आवंटित की गई थी। 

जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ 
काफी समय बीत जाने के बाद भी जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने नियमों के तहत जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई की है। इस बीच बेंच को बताया गया किल इसी मसले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी आवेदन दायर किया है। जो आज सुनवाई के लिए नहीं आया है। इस बात को जानने के बाद बेंच ने कहा कि हम 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगे।

 

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