सहकारी बैंक घोटाला : अजित पवार सहित 69 को क्लीन चिट के खिलाफ दायर हुई याचिका, EOW की क्लोजर रिपोर्ट पेश

सहकारी बैंक घोटाला : अजित पवार सहित 69 को क्लीन चिट के खिलाफ दायर हुई याचिका, EOW की क्लोजर रिपोर्ट पेश

Tejinder Singh
Update: 2020-10-27 14:20 GMT
सहकारी बैंक घोटाला : अजित पवार सहित 69 को क्लीन चिट के खिलाफ दायर हुई याचिका, EOW की क्लोजर रिपोर्ट पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव बैंक के 25 हजार करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित 69 लोगों को क्लीन चिट देने के विरोध में विशेष अदालत में याचिका दायर की गई है। यह याचिका इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेंद्र अरोड़ा ने अधिवक्ता सतीश तलेकर के माध्यम से दायर की गई है। पिछले दिनों मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) ने इस मामले को लेकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट (सी समरी) दायर की थी। जिसका याचिका में विरोध किया गया है और आगे की जांच का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका के मुताबिक बैंक में कर्ज़ देने में हुई गड़बड़ी व सरकारी खजाने को हुए नुकसान से जुड़े आरोप कैग व नाबार्ड की वैधानिक रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए थे। जिसे जांच के दौरान नजरअंदाज किया गया है।

याचिका में दावा किया है कि ईओडब्ल्यू ने गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह मामला सिविल स्वरुप का है। याचिका के अनुसार क्लोजर रिपोर्ट में 315 गवाहों के बयान दर्ज करने की बात कही गई है। इसमें से 32 गवाह जांच से जुड़े पुलिसकर्मी हैं, जबकि 40 पंच विटनेस हैं। 242 गवाहों में किसानों, बैंक कर्मचारी व अन्य लोगों का समावेश है। याचिका में कहा गया है कि किसी आरोपी से आरोपी के तौर पर पूछताछ नहीं कि गई है। इस मामले में राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आता है। क्योंकि जांच के लिए किसी भी चीनी कारखाने का दौरा नहीं किया गया है। सभी को एक योजना के तहत क्लीन चिट दी गई है। 

याचिका में आग्रह किया गया है कि ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाए और इस प्रकरण की स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीक़े से आगे की जांच का निर्देश दिया जाए। शिकायतकर्ता को सीबीआई जांच की मांग के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया जाए। शिकायतकर्ता को 63 हजार पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दी जाए। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी कम्प्यूटर खुल नहीं रही है। इस याचिका पर 28 अक्टूबर 2020 को सुनवाई हो सकती है। 

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