शहर के मध्य में अब आवासीय सम्पत्ति पर भी लागू होंगी व्यावसायिक दरें

शहर के मध्य में अब आवासीय सम्पत्ति पर भी लागू होंगी व्यावसायिक दरें

Bhaskar Hindi
Update: 2021-02-11 10:07 GMT
शहर के मध्य में अब आवासीय सम्पत्ति पर भी लागू होंगी व्यावसायिक दरें

नई गाइडलाइन - मूल्य निर्धारण के लिए जिला मूल्यांकन समिति की हुई बैठक,  30 फीसदी तक बढ़ सकती हैं दरें
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
जबलपुर जिले की अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए गाइडलाइन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिले की विभिन्न स्थलों के दरों में 10 से 30 फीसदी की वृद्धि की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले पाँच सालों में गाइडलाइन में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। साथ ही पिछले वर्ष जो गाइडलाइन लागू थी, उसमें भी 20 फीसदी की कटौती की गई थी। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद अब दावे-आपत्तियाँ बुलाई जाएँगी। इसके बाद प्रस्तावित दरों को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल भेजा जाएगा। जहाँ से दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएँगी। नगरीय क्षेत्र में 145 क्षेत्र और सिहोरा में 4 क्षेत्रों को आवासीय तथा व्यावसायिक दरों को सामान्य किया गया है।  वार्ड 71 से 79 तक वृद्धि की गई है। 
यहाँ हुई सबसे ज्यादा वृद्धि 
 कलेक्ट्रेट गाइडलाइन में जो दरें प्रस्तावित की गई हैं उनमें सबसे ज्यादा असर कमानिया गेट, बड़ा फुहारा, सराफा, गंजीपुरा, करमचंद चौक, सिविक सेंटर, कोतवाली, मिलौनीगंज, ज्योति टॉकीज सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इनमें 25 से 30 फीसदी वृद्धि की गई है। यहाँ की गाइडलाइन लगभग 12 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट प्रस्तावित की गई है। 
एनएच से लगे गाँव  
 एनएच से लगे गाँव तेवर, बहदन भेड़ाघाट, सूखा, औंरिया, खजरी-खिरिया, सगड़ा आदि को बैठक में क्षेत्रों का विकास माना है। इसलिए यहाँ की दरें पहले की तुलना में अधिक रहेंगी। साथ ही जिले में 102 ऐसी नई कॉलोनी हैं जहाँ पर पहले बहुत कम न्यूनतम गाइडलाइन थी। बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में 715 क्षेत्रों को कृषि भूमि की दरों को हटाया गया है। सिहोरा और पाटन के कुछ क्षेत्रों में 10 से 30 फीसदी वृद्धि प्रस्तावि की गई है। 
इन क्षेत्रों में कम वृद्धि  
गाइडलाइन में रमनगरा बस्ती, भैरो नगर, बेन मोहल्ला, झारिया मोहल्ला, केवट मोहल्ला, बागड़ा की दफाई आदि में 5 से 10 फीसदी प्रस्तावित की गई है। 
बैठक में कहा 
बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि मार्केट वेल्यू और कलेक्टर गाइडलाइन की दर में कितना अंतर है, उसे देखें और उस हिसाब से अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य तय करें। विधायक अशोक  रोहाणी ने कहा कि रजिस्ट्री में विलम्ब के कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विकास को देखते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण करें। इस दौरान जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य, जिला पंचायत सीईओ रिजू  बाफना, अपर कलेक्टर संदीप जीआर आदि उपस्थित रहे। 

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