इंजीनियर से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार नीतेश राणे को सशर्त जमानत 

इंजीनियर से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार नीतेश राणे को सशर्त जमानत 

Tejinder Singh
Update: 2019-07-10 13:42 GMT
इंजीनियर से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार नीतेश राणे को सशर्त जमानत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। इंजीनियर पर कीचड़ डालने और उससे बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक नीतेश राणे को सशर्त जमानत मिल गई है। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है। हर रविवार कणकवली पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की शर्त पर उन्हें जमानत दी गई है। अदालत ने उन्हें आगे से ऐसी हरकत न दोहराने और जांच में पुलिस को सहयोग करने की भी हिदायत दी है। राणे के साथ मामले में गिरफ्तार उनके 18 समर्थकों को भी जमानत मिल गई है।   

गिरफ्तार कांग्रेस विधायक नीतेश राणे को सशर्त जमानत

पीडब्ल्यूडी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर से 4 जुलाई को नीतेश राणे और उनके समर्थकों ने मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढों और कीचड़ को लेकर सवाल जवाब करते हुए बदसलूकी की थी। मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 332, 342 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कर राणे और उनके 18 समर्थकों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के बाद सभी को पहले पांच दिन की पुलिस और बाद में 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राणे और उनके समर्थकों ने अदालत में जमानत अर्जी दी जिसे सशर्त स्वीकार कर लिया गया। राणे समेत मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को 20 हजार रुपए की निजी मुचलके पर रिहा किया गया।   

 

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