कॉपी गलत जाँची, मूल्यांकनकर्ता पर 2 हजार का जुर्माना -छात्र को चार सप्ताह में नई  अंक सूची देने का आदेश

कॉपी गलत जाँची, मूल्यांकनकर्ता पर 2 हजार का जुर्माना -छात्र को चार सप्ताह में नई  अंक सूची देने का आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-26 08:48 GMT
कॉपी गलत जाँची, मूल्यांकनकर्ता पर 2 हजार का जुर्माना -छात्र को चार सप्ताह में नई  अंक सूची देने का आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बारहवीं बोर्ड की कॉपी गलत जाँचने पर मूल्यांकनकर्ता पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने जुर्माने की राशि पीडि़त छात्र को देने का आदेश दिया है। एकल पीठ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को आदेशित किया है कि छात्र को चार सप्ताह में नई अंकसूची प्रदान की जाए। 
ग्राम पंचायत रेयाना मुहासा जबलपुर निवासी सत्यम कुमार चढ़ार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह वर्ष 2019 में बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुआ था। उसे रसायन शास्त्र विषय में केवल 30 अंक मिले, जो बहुत कम थे। कम अंक मिलने पर छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल में पुनर्मूल्यांकन किए जाने का आवेदन लगाया, लेकिन पुनर्मूल्यांकन का आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुनर्मूल्यांकन कराए जाने का अनुरोध किया। एकल पीठ के आदेश पर छात्र की उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया गया। पुनर्मूल्यांकन में छात्र के अंक 30 से बढ़कर साढ़े 35 हो गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एकल पीठ ने मूल्यांकनकर्ता पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शांतनु अयाची और विपुल वर्धन जैन ने पैरवी की।
 

Tags:    

Similar News