कोरोना संकट : फिलहाल दूसरी कक्षा के बच्चों की नहीं शुरु होगी पढ़ाई
कोरोना संकट : फिलहाल दूसरी कक्षा के बच्चों की नहीं शुरु होगी पढ़ाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रकोप के चलते सितंबर तक प्राथमिक व माध्यमिक तक स्कूल ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन शुरु किए जाने के विरोध में दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने कहा कि फिलहाल कक्षा दो तक के स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। 14 साल तक के बच्चों के स्कूल शुरु किए जाएंगे कि नहीं इस बारे में निर्देश लेने के लिए वक़्त दिया जाए। राज्य के महाधिवक्ता से मिली इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को कहा। हाईकोर्ट में इजरा फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
याचिका में आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार को साल 2020-2021 में सभी निजी स्कूलों के लिए फीस का एक आम ढांचा तय करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार स्कूल शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह बच्चों के हित में नहीं दिख रहा है इसलिए सरकार को सितंबर 2020 तक स्कूलों को ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन स्कूल खोलने से रोका जाए।
याचिका में कहा गया गया है कि सरकार को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया जाए। जो राज्य में स्कूल शुरु करने के पहलू का गहराई से अध्ययन करें और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार के पास ऑनलाइन स्कूल चलाने का अनुभव नहीं है। इसलिए इस विषय पर जल्दबाजी न दिखाई जाए। सरकार के पास ऑनलाइन कामकाज के तौर तरीके को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।