अवैध होर्डिंग की शिकायत करना नगरसेवक की जिम्मेदारी - हाईकोर्ट

अवैध होर्डिंग की शिकायत करना नगरसेवक की जिम्मेदारी - हाईकोर्ट

Tejinder Singh
Update: 2019-03-13 15:20 GMT
अवैध होर्डिंग की शिकायत करना नगरसेवक की जिम्मेदारी - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने वार्ड में अवैध होर्डिंग पर नजर रखना व उसके खिलाफ शिकायत करना नगरसेवक का दायित्व है। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक मुरजी पटेल के मामले को लेकर जारी सुनवाई के दौरान उपरोक्त बात कही। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पटेल के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया था। मुंबई मनपा के नगरसेवक पटेल पर अवैध होर्डिंग हटाने गए मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पटेल ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे भविष्य में अवैध होर्डिंग नहीं लगाएंगे। 

 अवैध होर्डिंग हटाने गए मनपा कर्मचारी पर भाजपा नगरसेवक ने किया था हमला 

बुधवार को न्यायमूर्ति अभय ओक की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। पटेल के आश्वासन पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यदि पटेल के वार्ड में कोई अवैध होर्डिंग लगेगी तो क्या वे खुद इसकी शिकायत करेंगे ? वैसे यह नगरसेवक का नैतिक दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे की उसके वार्ड में अवैध होर्डिंग न लगे इसके लिए वह खुद व्यवस्था बनाए। यदि नगरसेवक ही अवैध होर्डिंग के संबंध में शिकायत करने से घबराएगा तो आम लोगों का क्या होगा? खंडपीठ ने पटले से पूछा कि क्या वे अपने वार्ड में मुंबई मनपा के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना की जिम्मेदारी लेते हैं? खंडपीठ ने पटेल को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में जावब देने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब अवैध होर्डिंग को लेकर किसी नगरसेवक को अपात्र ठहराया जाएगा तभी राज्य भर में सही संदेश जाएगा। 

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