अवैध होर्डिंग लगानेवाले नगरसेवक को अपात्र ठहराना सही, अंग प्रत्यारोपण की जानकारी देनेवाला डेटा साफ्टवेयर जल्द होगा तैयार

अवैध होर्डिंग लगानेवाले नगरसेवक को अपात्र ठहराना सही, अंग प्रत्यारोपण की जानकारी देनेवाला डेटा साफ्टवेयर जल्द होगा तैयार

Tejinder Singh
Update: 2019-02-25 15:23 GMT
अवैध होर्डिंग लगानेवाले नगरसेवक को अपात्र ठहराना सही, अंग प्रत्यारोपण की जानकारी देनेवाला डेटा साफ्टवेयर जल्द होगा तैयार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध होर्डिंग लगानेवाले किसी नगरसेवक को अपात्र ठहराए जाने पर  ही अवैध होर्डिंग के संबंध में सही संदेश पहुंचेगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अवैध होर्डिंग हटाने गए मुंबई महानगरपालिका के अधिकारियों के साथ मारपीट करनेवाले भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक मुरजी पटेल के संबंध में की है। पटेल के खिलाफ पिछले दिनों हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना की नोटिस जारी की थी। पटेल मुंबई के अंधेरी इलाके से नगरसवेक है। सोमवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति अजय गड़करी खंडपीठ के सामने पटेल से जुड़ी याचिका सुनवाई के लिए आयी। पटेल के कृत्य से नाराज खंडपीठ ने कहा कि जब किसी नगरसेवक को अवैध होर्डिंग लगाने के लिए अपात्र ठहाराया जाएगा तब समाज में सही संदेश जाएगा। हाईकोर्ट के इस रुख को देखते हुए पटेल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अपने कृत्य के लिए मनपा को उचित मुआवजा देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही पटेल ने कहा कि वे फिर कभी अवैध होर्डिंग को हटाने के काम में अवरोध पैदा नहीं करेगे और दोबारा अपनी गलती को नहीं दोहराएगे। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पटेल इस संबंध में लिखित हलफनामा दायर करे। इससे पहले मामले की न्यायमित्र के रुप में पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने कहा कि कांग्रेस व शिवसेना ने अब तक अवैध होर्डिंग के विषय में लिखित आश्वासन नहीं दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल दामले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अवैध होर्डिंग न लगाने को लेकर अपली की है। इस संबंध में विज्ञापन भी जारी किया गया है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।  

अंग प्रत्यारोपण की जानकारी देनेवाला आठ सप्ताह में तैयार हो जाएगा केंद्रीयकृत डेटा साफ्टवेयर

वहीं अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी ताजा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आठ सप्ताह के भीतर केंद्रीयकृत डेटा साफ्टवेयर तैयार कर लिया जाएगा। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप व्यास ने हलफनामा दायर कर बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। हलफनामे में साफ किया गया है कि राज्य के आईटी विभाग के सहयोग से यह साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। श्री व्यास ने यह हलफनामा एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के तहत दायर किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति अजय गडकरी की खंडपीठ के यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। हलफनामे में साफ किया गया है कि जिन अस्पतालों में सालाना 25 अंग प्रत्यारोपण होते है ऐसी अस्पतालों की अस्पताल आधारित कमेटी को अंग प्रत्यारोपण की अनुमति देने की इजाजत दी गई है।  हलफनामे के अनुसार अंग प्रत्यारोपण के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से 600 से अधिक जनजागरुकता के कार्यक्रम किए है।  इस बीच मामले की न्यायमित्र के रुप में पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने कहा कि हलफनामे में राज्य सरकार की वेबसाइट में 53 अस्पतालों के पंजीयन की बात कही है। जबकि केंद्र सरकार की वेबसाइट में 92 अस्पतालों के पंजीयन का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह जानना जरुरी है कि राज्य की 53 अस्पताल भी 92 में शामिल है या नहीं? इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण की क्षेत्रिय प्रधिकृत कमेटी में अभी भी बहुत से पद रिक्त है। जिसका उसके काम पर असर पड़ता है। इस पर सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार के विज्ञापन के बाद जरुरी आवेदन नहीं आए है। सरकारी वकील की दलीलों व हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा कि सरकार वेबसाइट में पंजीकृत अस्पतालों के बारे में  अगली सुनवाई के दौरान सफाई दे। 

हाईकोर्ट ने दी जेट्टी बनाने की मंजूरी 

इसके अलावा बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को मुंबई के पश्चिम उपनगर व ठाणे जिले में तीन जेट्टी (घाट) बनाने की इजाजत दे दी है। इस तरह से बोर्ड के जल परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम को हाईकोर्ट की मंजूरी मिल गई है। न्यायमूर्ति बीआर गवई व न्यायमूर्ति एनएजे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जनहित में है। क्योंकि इसका उद्देश्य महानगर के ट्रैफिक जाम को कम करना है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी व पूर्वी उपनगर के बीच कनेक्टिविटी भी आएगी। मैरीटाइम बोर्ड ने अभी बोरीवली से गोराई के बीच व ठाणे के घोडबंदर व मनोरी में रो-रो सेवा शुरु करने की योजना बनाई है। चुकी यह क्षेत्र मैंग्रोस के बफर जोन में आता है। इसलिए मैरीटाइम बोर्ड ने जेट्टी के निर्माण के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में साफ किया गया था कि बोर्ड ने मुंबई में जल परिवहन की दिशा में कदम बढाने के लिए जेट्टी के निर्माण की योजना बनाई है। सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकील सकेत मोने कहा कि हमने जेट्टी के निर्माण के लिए महाराष्ट्र कोस्टल रेग्युलेशन जोन से भी मंजूरी ले ली है। 
 

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