10 लाख से अधिक जनसख्या वाले नगर निगम में 8.75 लाख खर्च कर सकेंगे पार्षद
10 लाख से अधिक जनसख्या वाले नगर निगम में 8.75 लाख खर्च कर सकेंगे पार्षद
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में पार्षद पद के प्रत्याशी चुनाव में 8.75 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, वहीं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद पद प्रत्याशी चुनाव में 3.75 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस आशय का प्रारूप नगरीय विकास और आवास विभाग को भेज दिया है। आयोग ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए कहा है।
निर्वाचन आयोग ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए 1.5 लाख और 50 हजार से 1 लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका में 1 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका के पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए 1 लाख रुपए चुनाव खर्च की सीमा तय की है। नगर परिषद में पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 75 हजार रुपए होगी।
जनहित याचिका पर हुई कार्रवाई
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पार्षदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय करने का अनुरोध किया था। 15 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जब अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की गई तो अवमानना याचिका पेश की गई। अवमानना याचिका पर निर्वाचन आयोग और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
राजपत्र में जल्द हो प्रकाशन
उपभोक्ता मंच के अनिल पचौरी, डॉ. एमए खान और राममिलन शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कुछ महीने बाद नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव होने वाले है। राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा का राजपत्र में प्रकाशन करना चाहिए।