नौ को उम्र कैद, कुत्ते ने मुंह में दबोच ली गेंद और काटा, तैश में मालिक को उतारा मौत के घाट

नौ को उम्र कैद, कुत्ते ने मुंह में दबोच ली गेंद और काटा, तैश में मालिक को उतारा मौत के घाट

Tejinder Singh
Update: 2020-08-22 13:11 GMT
नौ को उम्र कैद, कुत्ते ने मुंह में दबोच ली गेंद और काटा, तैश में मालिक को उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जून 2015 को अनिल पांडे अपने कुत्ते को घुमाने के लिए भांडुप इलाके में गए थे। इस दौरान वे उस जगह गए, जहां कई लोग क्रिकेट खेल रहे थे। उनके कुत्ते ने गेंद को अपने मुंह में भर लिया। इसके बाद गेंद निकालने गए युवक को काट दिया। जिससे गुस्साए आरोपियों ने घर पहुंच कर पांडे पर बैट, चाकू और तलवार से हमला किया। इस बीच पांडे की पत्नी घर से अपनी बेटियों के साथ निकल गई। हमले में पांडे बूरी तरह जख्मी हो गए। जब पांडे को अस्पताल ले जाए गया, तो डॉक्टरों ने पांडे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 

न्यायाधीश के एम जैसवाल के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने न्यायाधीश के सामने 26 लोगों के बयान सबूत के तौर पर पेश किए। न्यायाधीश ने सुनवाई के समय  पांडे की पत्नी की गवाही को सुनने के बाद नौ आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उनके नाम समीर चव्हाण, गौतम घाडगे,सागर गवस, समीर कदम, रविंद्र वनहरे, सौरभ घोपडे, विशाल बरडेसचिन हटपले व विश्वदीप नाइक हैं। 
 

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