एट्रासिटी समेत छेड़खानी का अपराध दर्ज, डीजल टैंक में डाली थी शक्कर- दो गुटों में विवाद

विवाद एट्रासिटी समेत छेड़खानी का अपराध दर्ज, डीजल टैंक में डाली थी शक्कर- दो गुटों में विवाद

Tejinder Singh
Update: 2022-09-06 14:33 GMT
एट्रासिटी समेत छेड़खानी का अपराध दर्ज, डीजल टैंक में डाली थी शक्कर- दो गुटों में विवाद

डिजिटल डेस्क, नांदूरा। शक्कर ट्रैक्टर के डीजल टैंक में डालने से ट्रैक्टर खराब होकर उसकी दुरूस्ती के लिए ३० हजार रूपए खर्च पहले देने का मंजूर किया। पश्चात पैसे देने से इन्कार कर जाति वाचक गाली गलौज करते महिला को धक्काबुक्की की तथा दो गुटों में मारपीट होने की घटना २ सितम्बर को तहसील के ग्राम नारखेड यहां के बसस्थानक पर घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजेंद्र बाबू सिंग डाबेराव (३२) निवासी नारखेड ने नांदूरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि, गणेश फुंडकर ने शिकायतकर्ता के ट्रैक्टर के डीजल टंकी में शक्कर डालने से ट्रैक्टर बंद गिर गया। उसकी दुरूस्ती के लिए ३५ हजार रूपए खर्च आया था। वह देने के लिए उक्त व्यक्ति का भाई नीलेश फुंडकर यह देने के लिए तयार था। लेकिन २ सितम्बर को उसे पैसे मांगने पर पैसे देने से मना करते जाति वाचक गाली गलौज की तथा धक्काबुक्की करते जान से मारने की धमकी दी। इस समय यह विवाद छुडाने मां, पत्नी आने पर आदि आरोपियों ने उन्हें भी गाली गलौज कर धक्काबुक्की करते गलत इराते से हाथ पकड़ा। उक्त शिकायत पर से पुलिस ने आरोपी नीलेश फुंडकर, सचिन सुरेश फुंडकर, गणेश वसंता फुंडकर, वसंता समाधान फुंडकर, सुरेश लक्ष्मण फुंडकर सभी निवास नारखेड के खिलाफ धारा ३५४ ,३५४  (ब),२९४, ३२३, १४१, १४७  ,१४९ , ५०६ आदि विविध धाराओं समेत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दर्ज किया हैं तथा दूसरी और से नीलेश फुंडकर(२७) ने शिकायत दर्ज कराई कि, वह अपने टिप्पर क्र. एमएच २८ बीबी १२३१ से रेत का रिसाव करने जाते समय राजेश दाबेराव ने अपनी दुपहिया टिप्पर के सामने आडी लगाई तथा ट्रैक्टर दुरूस्ती के लिए ३० हजार रूपए मांगे। पैसे देने से मना करने पर उसने ट्रैक्टर के नीचे खींचकर चाकू मारने का प्रयास किया तथा सुरेश फुंडकर, वसंता फुंडकर, मंगेश सुखदेव तायडे यह विवाद छुडाने आने पर उन्हें आदि आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। उक्त शिकायत पर से पुलिस ने राजेश बाबु सिंग डाबेराव, संजय बाबू सिंग डाबेराव, चेतन कैलास ठाकूर, सागर राजेश ठाकूर, आकाश खंडेराव, उमेश बाबू सिंग डाबेराव के खिलाफ धारा ३४१, ३२४, ३२३, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०६ के तहत अपराध दर्ज किया। आगे की जांच मलकापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी कर रहे हैं।

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