दाभोलकर हत्या मामले के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार

दाभोलकर हत्या मामले के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार

Tejinder Singh
Update: 2019-01-28 15:43 GMT
दाभोलकर हत्या मामले के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। दोनों आरोपियों ने इस मामले में  पुणे की स्थानीय अदालत द्वारा आरोपपत्र दायर करने के लिए जांच एजेंसी को दिए जा रहे अतिरिक्त समय का विरोध किया है। याचिका में आरोपी शरद कलसकर व सचिन अंदुरे ने दावा किया था कि उन पर यूएपीए कानून के तहत आरोप लगे हैं। इसलिए उनके मामले की सुनवाई विशेष अदालत में कराई जानी चाहिए। पुणे की स्थानीय अदालत इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई को आरोपपत्र दायर करने के लिए 45-45 दिन का दो बार समय दे चुकी है।

 आरोप पत्र दाखिल करने अतिरिक्त समय दिए जाने का कर रहे विरोध  

सोमवार को न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति भाटकर ने कहा कि वे दाभोलकर से परिचित थी। इसलिए वे इस प्रकरण की सुनवाई नहीं कर सकती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील संजीव पुनालेकर ने कहा कि यह चौथी बार है जब यह मामला सुनवाई के लिए आया है। यदि आपके (न्यायमूर्ति भाटकर) सामने मामले की सुनवाई होती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई करने से इंकार कर दिया। 

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